कुल्हाड़ी मार कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मासूम बेटी ने ही पिता के खिलाफ गवाही दी है।
Source link
खबर वहीं जो सत्य हो©
कुल्हाड़ी मार कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मासूम बेटी ने ही पिता के खिलाफ गवाही दी है।
Source link