आरती अवधि में अनुमोदित कुछ विशेष अवसरों पर सीमित व नियंत्रित रिकार्डिंग की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए जिला सूचना अधिकारी या उनके द्वारा नामित विधिक प्रतिनिधि रिकार्डिंग कर सकता है।



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