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दहेज में 10 हजार रुपये नकद और सोने की चेन न मिलने पर बहू को जिंदा जला कर मारने वाले सास और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 26- 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामला यूपी के सोनभद्र जिले का है। साढ़े 10 साल पहले इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के नरैना गांव निवासी रामविलास ने पन्नूगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसने अपनी बेटी सुनीता की शादी संजय पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम किचार थाना पन्नूगंज के साथ 5 जून 2012 को किया था। शादी में अपनी सामर्थ्य अनुसार खर्च किया था। बेटी विदा होकर अपनी ससुराल चली गई।
बेटी ने अस्पताल में तोड़ा था दम
करीब दो माह बाद दामाद संजय कमाने के लिए मुंबई चला गया। बेटी सुनीता ससुराल में ही रही। दहेज में 10 हजार रुपये नकद व सोने की चेन की मांग को लेकर ससुर शिवकुमार, सास फूलमती उर्फ सुकुवरिया समेत पांच लोग बेटी सुनीता को प्रताड़ित करने लगे। जब बेटी से मिलने उसकी ससुराल गया तो दहेज की मांग और प्रताड़ना की बात बताई थी।
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