न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey

Updated Tue, 08 Sep 2026 11:42 PM IST


Kanpur: Man sentenced to 20 years in prison for Misdeed with minor; fine also imposed

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला



नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रविकरण सिंह ने 20 साल कैद और 14 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। क्षेत्र की महिला ने 18 मई 2022 को गोविंद नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उनकी परचून की दुकान में कभी-कभी उनकी 13 साल की बेटी बैठती है। दुकान में डीबीएस कॉलेज के आगे पुल के पास रहने वाला रमन अक्सर आता-जाता है जो बेटी से छेड़छाड़ करता है। उसकी फोटो खींच ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता व अन्य गवाहों के आधार पर कोर्ट ने रमन कुमार को दुष्कर्म का दोषी मानकर सजा सुनाई।




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