आगरा में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने जिला अलीगढ़ के थाना अकबराबाद गांव एदलपुर निवासी शिशुपाल सिंह (मृतका के पति) को दोषी माना। अपर जिला जज-6 हर्षवर्धन ने उसे उम्रकैद की सजा के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम से 25 हजार रुपये मृतका के पिता को दिए जाएंगे।

थाना न्यू आगरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, नाहर सिंह ने तहरीर दी थी। बताया कि 14 जुलाई, 2016 को उन्होंने अपनी बेटी दीपमाला की शादी शिशुपाल सिंह से की थी। दोनों के तीन बच्चे हुए। पति शिशुपाल चरित्र पर शक कर मारपीट करता था। शिकायतों के बाद उन्होंने बेटी और दामाद को अपने घर के पास नगला हवेली में किराए के मकान में रखवा दिया।

बेटी एक मॉल में नौकरी करती थी। 28 अगस्त, 2023 की रात बच्चे उनके घर पर थे। इसी दौरान शिशुपाल ने गला दबाकर दीपमाला की हत्या कर दी और कमरे में ताला लगाकर भाग गया। पुलिस ने 29 अगस्त, 2023 को आरोपी को अबुल उलाह दरगाह कट से पकड़ा। पोस्टमाॅर्टम में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई थी। 



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