अमित कुलश्रेष्ठ, अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Arun Parashar
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Updated Sun, 02 Aug 2026 12:16 PM IST
अदालत ने एएसआई से ट्रस्ट को हुए नुकसान और प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के तहत जमीन के उपयोग का आकलन कराकर छह माह में मुआवजा देने का आदेश दिया था।

ताजमहल और यमुना नदी के बीच में बना बाग।
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
