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– फोटो : अमर उजाला
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आगरा में दलित उत्पीड़न, मारपीट और धमकाने के मामले में डावली, मलपुरा निवासी भोला को घटना के 18 साल बाद दोषी पाते हुए विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट शिव कुमार ने सश्रम उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी। वहीं, साक्ष्य के अभाव में हत्या की कोशिश व अन्य सभी आरोपों से प्रेम सिंह, भूपेंद्र, बंटू और दर्शन को दोष मुक्त कर दिया। अभियुक्त बाबू की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।