Now the caste indicator words will have to be written on the front and back of the vehicles

वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखवाना भारी पड़ेगा
– फोटो : सोशल मीडिया

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वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखवाना अब भारी पड़ेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग अभियान चलाकर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करेगा। पांच हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा तथा रौब गांठने पर गाड़ी तक सीज की जा सकती है। लखनऊ में अब तक ऐसे 41 वाहनों पर कार्रवाई हो चुकी है।

दरअसल, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाहनों पर जातिसूचक शब्दों को लेकर हाल ही में सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस जातिसूचक शब्द लिखे वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी में लगी है। भारत सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को साल 2020 में कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया था। 

इसके बाद दिसंबर 2020 में परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) ने प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक आदेश जारी कर कार्रवाई के लिए कहा था। इसी क्रम में लखनऊ आरटीओ की ओर से वर्ष 2021 में 41 वाहनों का चालान किया गया, जिन पर जातिसूचक शब्द लिखे थे। 

इसके बाद यह कार्रवाई सुस्त हो गई और फिर से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग बढ़ गया था। अधिकारी बताते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, अगर वाहन स्वामी ऐसा करते हैं तो फिर चालान की कार्रवाई की जाती है।



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