अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Mon, 24 Aug 2026 11:21 PM IST

मृतक आश्रित कोटे में अधिक उम्र के आवेदन भी काफी संख्या में आते हैं जिनके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) मुश्किल का सबब बन जाती है। यह नियम मानवीय और व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा रहा था। ऐसे में सरकार इससे राहत देने की तैयारी में है।


UP: Plans underway to exempt dependents of deceased personnel from the running test in police recruitment.

– फोटो : अमर उजाला



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राज्य सरकार पुलिस में दरोगा और सिपाही के पद पर मृतक आश्रित कोटे से भर्ती के आवेदकों को दौड़ परीक्षा से राहत देगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट इसके प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। सीएम ने दो वर्ष पूर्व पुलिस स्मृति दिवस पर मृतक आश्रितों खासकर महिलाओं की दिक्कतों के दृष्टिगत राहत देने की घोषणा की थी। 


दरअसल मृतक आश्रित कोटे में अधिक उम्र के आवेदन भी काफी संख्या में आते हैं जिनके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) मुश्किल का सबब बन जाती है। यह नियम मानवीय और व्यवहारिक दृष्टि से उचित नहीं माना जा रहा था।

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इसी वजह से सीएम ने नियमों में बदलाव करने को कहा था। अब कैबिनेट में मृतक आश्रित कोटे की भर्ती नियमावली में संशोधन का गृह विभाग का प्रस्ताव पेश होने वाला है।  महिला व पुरुष आवेदकों को उनकी उम्र के अनुसार अलग-अलग श्रेणी में बांटकर खास छूट दी जाएगी। दौड़ के लिए उम्र के हिसाब से बदलाव होगा।



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