जालौन में तैनाती के दौरान कार्यशैली, प्रशासनिक प्रक्रिया के उल्लंघन और आचरण को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट (न्यायिक) उरई रिंकू सिंह राही को शासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति अनुभाग-5 की ओर से 20 अगस्त 2026 को जारी नोटिस में जिलाधिकारी जालौन की जांच आख्या के आधार पर उन्हें कई मामलों में प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है।



शासन ने उनसे नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष नियुक्ति विभाग को उपलब्ध कराने को कहा है। नोटिस अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-10(2) के तहत जारी किया गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम-3 के उल्लंघन का भी उल्लेख है।



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