यूपी के मेरठ जिले के बहसूमा थाना इलाके के अकबरपुर सादात गांव में हुए बहुचर्चित अमित कश्यप उर्फ मिक्की (31) हत्याकांड में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर (एडीजे-12) की अदालत ने दोषी पत्नी रविता (25) और उसके प्रेमी अमरदीप (22) को मृत्युदंड (फांसी की सजा) दिया है।
अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य मिटाने और अपराधी को संरक्षण देने से संबंधित धाराओं के तहत दोनों को 7-7 साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की अलग से सजा दी गई है।
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अमित हत्याकांड की फाइल फोटो
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अदालत ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी का अपराध माना। फैसले के दौरान दोनों जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सजा सुनाए जाने से ठीक पहले जज ने दोनों दोषियों से पूछा कि वे अपने बचाव में क्या कहना चाहते हैं।
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आरोपी प्रेमी अमरदीप की फाइल फोटो
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
रविता ने अपने छोटे बच्चों की दुहाई दी, जबकि अमरदीप ने अपने बूढ़े-माता पिता का हवाला दिया। अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। जेल प्रशासन ने बताया कि फैसला सुनते ही दोनों गश खाकर गिर गए और रविता को बुखार आ गया।
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आरोपी पत्नी रविता की फाइल फोटो
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
- रविता ने कहा: मेरे तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल रखा जाए। इसके बाद वह शांत हो गई।
- अमरदीप ने कहा: मेरे माता-पिता बहुत बूढ़े हैं। उनकी सेवा करने वाला कोई और नहीं है। कृपया उनकी देखभाल में कोई कमी न रहे।
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अमित हत्याकांड में दोषियों को फांसी की सजा मिलने के बाद अमित की मां के छलके आंसू
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पोस्टमार्टम न कराने पर अड़ी थी रविता
अमित और अमरदीप दोनों साथ में टाइल्स लगाने (मिस्त्री) का काम करते थे। अमरदीप भी गांव का ही रहने वाला था। उसका अमित के घर आना-जाना शुरू हुआ। इस दौरान रविता से नजदीकियां बढ़ गई। 13 अप्रैल 2025 की सुबह अमित का शव उनके घर में बिस्तर पर मिला था।