
आगरा विकास प्राधिकरण
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आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) में मंगलवार से भवन निर्माण के नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके बाद एक रुपये के टोकन से 100 वर्गमीटर में आवासीय और 30 वर्गमीटर में व्यावसायिक निर्माण के लिए नक्शा नहीं पास कराना पड़ेगा। स्वप्रमाणित मानचित्र से एक रुपये में पंजीकरण के बाद मकान और दुकान का निर्माण हो सकेगा।
एक रुपये की टोकन राशि जमाकर पंजीकरण कराने के लिए एडीए में ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। निर्माणकर्ता या भवन स्वामी को महायोजना में भूखंड का भू उपयोग, सड़क की चौड़ाई, भूमि पर स्वामित्व, भूखंड का आकार एवं और ऊंचाई स्वप्रमाणित करनी होगी। निर्धारित प्रारूप में स्वघोषणा व शपथपत्र के साथ पंजीकरण के लिए एक रुपये टोकन राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी।
