मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में मृत नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) कमांडो लाखन सिंह के परिजन को 1.42 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। यह राशि श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अदा करनी होगी।
थाना शाहगंज में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मलपुरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला बगीची निवासी महावीर सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनका पुत्र लाखन सिंह सेना में एनएसजी कमांडो था। वह अवकाश पर घर आया। 27 दिसंबर 2024 को अपनी बाइक से शाहगंज बाजार से सामान लेने गया था। शाम 6:30 बजे लौटते समय पथौली के पास तेज रफ्तार में आ रहे टैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी।
हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर-ट्रोली मौके पर ही छोड़कर भाग गया। पुत्र की वहीं मौत हो गई। गांव के व्यक्ति ओमकार ने परिजन को फोन कर घटना के बारे में बताया। 27 वर्ष की अल्पायु में पति का साया छिन जाने पर कमांडो की पत्नी ने अपने, बच्चों के साथ सास-ससुर के जीवन यापन के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका प्रस्तुत की थी।
