संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। चार साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा गया। विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने विवेचक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। 38 पेज के इस आदेश में विवेचना में अन्य कमियां बताई गईं।
16 दिसंबर 2021 को मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से कथित रूप से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने जितेंद्र उर्फ लला महाराज निवासी बम्हरोली हाल निवास हंसारी और राहुल यादव निवासी बम्हरोली हाल निवास तालपुरा पर मामला दर्ज किया था। दोनों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराएं लगाई गई थीं। पीड़िता ने बयान में बताया था कि लला ने उसे प्रसाद खिलाया और बेहोश कर दिया फिर उससे दुष्कर्म किया।
साक्ष्यों के अभाव में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने सजा काट रहे एक आरोपी जितेंद्र उर्फ लला को रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही जमानत पर चल रहे दूसरे आरोपी राहुल यादव को दोषमुक्त किया। आरोपी राहुल को 24 घंटे से ज्यादा थाने में रखने पर मऊरानीपुर थाने के विवेचक आदित्य कुमार अवस्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया।
