
कोर्ट का फैसला
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महिला को भरण-पोषण भत्ते की धनराशि दिलाने में लापरवाही बरतने पर पारिवारिक न्यायालय के प्रधान अपर न्यायाधीश द्वितीय कृष्ण कुमार ने बहराइच पुलिस की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि एसपी बहराइच को दो बार पत्र प्रेषित किया गया। इसके बावजूद जिस तरह की आख्या थाना जरवल रोड से प्रस्तुत की है, उससे स्पष्ट होता है कि थानाध्यक्ष व तामीलकर्ता उपनिरीक्षक राणा राज सिंह सेवा में रहने लायक नहीं हैं। कोर्ट ने बहराइच एसपी की पुलिस फोर्स पर नियंत्रण से जुड़ी कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक को भी भेजी है। 25 फरवरी को हड़ताल के कारण मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तिथि आठ मार्च को निर्धारित की गई है।