Consumer Commission's decision Tourists were left midway now travel company will have to pay amount

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– फोटो : अमर उजाला

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आगरा में एक परिवार ने हिमाचल व अन्य जगह घूमने के लिए ट्रैवल्स कंपनी से 55 हजार रुपये में 6 दिनों का पैकेज लिया। यात्रा के दौरान टैक्सी चालक उन्हें आधे रास्ते में छोड़कर भाग गया। उन्होंने जमा रकम 27500 रुपये व खर्च की मांग की। कंपनी ने देने से मना कर दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार व सदस्य अरुण कुमार ने कंपनी को 45 दिन के अंदर जमा राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश किए। साथ ही मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के 15 हजार अलग से देने होंगे।

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