
सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
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खबर वहीं जो सत्य हो©
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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम रूपेंद्र सिंह टोंगर ने छह साल पहले घर में घुसकर मां-बेटी की हत्या के दोषी पति, सास व ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी ससुरालीजनाें ने दहेज में कार न मिलने पर घटना को अंजाम दिया था।
कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अलकापुरी निवासी गुरुचरन लाल ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उन्होंने बेटी रुचि की शादी 17 नवंबर 2017 को ऋषि राज सिंह निवासी तुरकपुरा थाना लवेदी, हाल पता पुराना महिला अस्पताल गाड़ीपुरा के साथ की थी। आरोप था कि रुचि के ससुरालीजन उस पर लगातार कार देने का दबाव बना रहे थे। मांग पूरी न होने पर रुचि को घर से निकला दिया था और सारा सामान भी रख लिया था। घर से निकाले जाने के बाद रुचि अपने मायके में रहने लगी थी। आरोप है कि सात अक्टूबर 2020 की रात को ऋषि अपने परिवार के लोगों के साथ उसके घर में घुस आए और अंदर ने दरवाजा बंद कर उसे व उसके पुत्र विपिन को कमरे में बंद कर दिया था।