इटावा। घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को टीआरसी कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते करीब तीन साल पुराने मामले में यह फैसला आया है।
इकदिल थाना क्षेत्र के नगला बैनी निवासी लवकेश के खिलाफ वर्ष 2023 में किशोरी के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि लवकेश उनके घर में घुस आया और उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित पिता की तहरीर पर इकदिल थाने में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक ने मामले की विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलित किए और उनके आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। प्रस्तुत साक्ष्यों और सुनवाई के बाद शनिवार को टीआरसी कोर्ट ने लवकेश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
आर्म्स एक्ट में दोषी को सजा
इटावा। सैफई थाने में वर्ष 2020 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने शनिवार को आरोपी को दोषी करार दिया है। सीजे एफटीसी एसीजेएम की अदालत ने एजाज मोहम्मद उर्फ चांदबाबू निवासी तुलसीपुर थाना इकदिल को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।(संवाद)

