Final notice to 13 private schools for not giving admission under RTE



आगरा। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं देने पर 13 निजी स्कूलों को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अंतिम नोटिस जारी किया है। दो दिन के अंदर सभी चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और स्कूल की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2026-27 में आरटीई अधिनियम के तहत पात्र बच्चों का ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया था। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद संबंधित स्कूलों को प्रवेश देने के निर्देश जारी किए गए। अब तक 44 चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया।




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