संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Wed, 28 May 2025 12:18 AM IST

खबर वहीं जो सत्य हो©
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संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Wed, 28 May 2025 12:18 AM IST

उरई। अपर जिला जज ने गैंगस्टर के अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जालौन कोतवाली में तत्कालीन इंस्पेक्टर चंद्रिका प्रसाद ने खटीकान मोहल्ला निवासी इलियास के खिलाफ पांच मई 2008 को गैंगस्टर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह समाज विरोधी क्रियाकलाप में शामिल होकर लोगों को डरा धमका कर आर्थिक लाभ के लिए क्षेत्र में दहशत फैलता है। जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक उदयभान सिंह ने की थी। उन्होंने इलियास के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस, गवाह और सबूतों के आधार अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने इलियास को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)