– एक माह के अंदर जुर्माना जमा किए जाने का दिया गया मौका

संवाद न्यूज एजेंसी

हरदोई। खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि पर सात लोगों पर 94 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी ने प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में जुर्माना वसूल किए जाने के आदेश पारित किए हैं। उन्होंने एक माह के अंदर जुर्माना जमा किए जाने का मौका देते हुए चालान की एक प्रति न्यायालय में दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह ने खाद्य पदार्थों की जांच के दौरान लिए जाने वाले सैंपल और उनकी जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि वाले मामलों की न्यायालय में सुनवाई की। उन्होंने पनीर में मिलावट पर लखनऊ के रवींद्रपल्ली फैजाबाद रोड नारायण नगर गाजीपुर निवासी राजीव कुमार और मुन्नालाल पर 18 हजार का जुर्माना लगाया है। मिठाई और नमकीन में मिलावट पर बेनीगंज के दौरातपुर के पुष्पेंद्र राठौर उर्फ सुकरू पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि ऐसे ही सेवई की जांच में अधोमानक की पुष्टि पर संडीला के मोहल्ला गढ़हईया निवासी जिलाउल हक पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य तेल में मिलावट पर शाहाबाद के मोहल्ला जंगलिया निवासी विनोद कुमार गुप्ता पर 15 हजार, खाद्य मसाला अधोमानक पाए जाने पर शहर के मोहल्ला आलू थोक निवासी अनिल कुमार गुप्ता पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सरसों के तेल में मिलावट पर बहर के मजरा पेड़ा निवासी धनीराम पर 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।



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