उरई। चार साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर साथ ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 28 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। वर्ष 2022 में किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि झांसी जनपद के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के ताडौल गांव निवासी अंकित राजपूत उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण समेत पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने किशोरी को आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया। किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
सोमवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अंकित राजपूत को दोषी करार दिया। न्यायाधीश राजीव सिंह ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
