डीआईओएस ने कोचिंग सेंटर संचालन के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी

उरई। अब कोचिंग सेंटर चलाने के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं। कोचिंग सेंटरों को हिदायत दी गई है कि वह रात आठ बजे तक ही कोचिंग सेंटरों का संचालन करें। इसके बाद कोचिंग सेंटर का संचालन मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीआईओएस राजकुमार पंडित ने बताया कि उच्च शिक्षा संस्थानों वाले कोचिंग सेंटरों में छात्राएं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था की जाए। जिन कोचिंग सेंटरों में छात्राएं अध्ययनरत है, उनका संचालन रात आठ बजे तक ही किया जाए। आठ बजे के बाद कोचिंग संचालित मिलने पर कार्रवाई होगी।

यही नहीं कोचिंग केंद्र के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों से संबंधित डाटा एकत्रित किया जाए। साथ ही उनके भुगतान का भी ब्योरा रखा जाए। कोचिंग की प्रत्येक टोली में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का भी रिकार्ड रखा जाए। छात्रों से वसूल की गई की रसीद बही रखी जाए। कोचिंग संस्थानों का संचालन निर्धारित नियमों का पालन करते हुए करना होगा। ऐसा न करने पर कोचिंग संस्थान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।



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