कदौरा। जोल्हूपुर-हमीरपुर राज्य मार्ग संख्या-91 पर अवैध रूप से पंप सेट लगाकर मौरंग लदे वाहनों की धुलाई कराने और सड़क को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड-3 के अवर अभियंता की तहरीर पर कदौरा थाने में आरोपी के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता बृजेंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि राज्य मार्ग संख्या-91 के किलोमीटर 39 पर ग्राम सुजानपुर के पास सड़क किनारे कालपी कोतवाली क्षेत्र के गुलौली निवासी राशिद खान ने अवैध रूप से पंप सेट लगाया है। वह इसके जरिये मौरंग से लदे बड़े वाहनों की धुलाई कराते हैं।

धुलाई के दौरान निकलने वाला पानी और गाद लगातार सड़क पर बह रहा था। इससे सड़क की सतह और संरचना को नुकसान पहुंच रहा था। साथ ही सड़क पर पानी और गाद जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ था।

अवर अभियंता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने राशिद खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जेई की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।



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