रबी मौसम 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। ऋणी कृषक का बीमा संबंधित शाखा से किया जाएगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पांडेय ने बताया कि रबी मौसम में कृषकों द्वारा जिस फसल पर केसीसी बनाया गया है, उसके अलावा यदि कोई अन्य फसल की बोआई की जाती है तो उसकी सूचना संबंधित शाखा को उपलब्ध करा दें।
यह हैं जरूरी दस्तावेज
एडीएम ने बताया कि गैर ऋणी किसान अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए जरूरी दस्तावेज (आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधित दस्तावेज, फसल बोआई प्रमाणपत्र और मोबाइल नंबर) लेकर जनसेवा केंद्र, संबंधित बैंक शाखा और फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in से 31 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने के लिए फसलवार किसान द्वारा इस रबी सीजन में प्रीमियम दर डेढ़ प्रतिशत बीमित राशि निर्धारित है। बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल को हुए नुकसान के आकलन के लिए राजस्व और कृषि विभाग की टीमों ने प्लॉट-टू-प्लॉट सर्वे किया।
67607 किसानों को मिल चुकी सहायता राशि
एडीएम वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पांडेय ने बताया कि इफको टोकिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 67607 किसानों को तात्कालिक सहायता राशि के रूप में 50.76 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया है। शेष कृषकों की क्षतिपूर्ति प्रक्रिया में है।
