झांसी। खरीफ मौसम में अतिवृष्टि के कारण जनपद में फसलों को भारी क्षति हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसानों को 25 फीसदी तात्कालिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान अगले 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।

उप कृषि निदेशक बुद्धदेव द्विवेदी ने बताया कि इस संबंध में निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा को पत्र भेजा है। यह सहायता उन किसानों को मिलेगी जिनकी फसलों को तहसीलवार गठित समितियों द्वारा 50 फीसदी से अधिक क्षति वाली श्रेणी में रखा गया है। यह 25 फीसदी राशि मध्यावधि सहायता के रूप में दी जा रही है। शेष क्षतिपूर्ति का भुगतान फसल कटाई के आधार पर किया जाएगा। यह कदम किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जनपद में विभिन्न फसलों को हुए औसत नुकसान का प्रतिशत जारी किया गया है। तिल की फसल को 75 से 80 फीसदी तक क्षति हुई है। मूंग की फसल में 60 से 65 फीसदी का नुकसान दर्ज किया गया है। उड़द की फसल को भी 65 से 70 फीसदी तक क्षति पहुंची है। ये आंकड़े फसलवार औसत क्षति प्रतिशत दर्शाते हैं। क्षतिग्रस्त फसलों वाले किसानों को यह तात्कालिक सहायता मिलेगी। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा को भेजे गए पत्र में भुगतान प्रक्रिया तेज करने का आग्रह किया गया है। किसानों को 30 दिनों के भीतर यह राशि मिल जाएगी। शेष बीमा राशि का निर्धारण फसल कटाई के बाद होगा।



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