गरौठा। चेक बाउंस होने के मामले में एसीजेएम मयंक प्रकाश की अदालत ने गल्ला व्यापारी को छह-छह माह के कारावास की सजा सुनाई। एक लाख बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसे जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एसीजेएम न्यायालय में हीरानगर निवासी शिशुपाल यादव ने वर्ष 2021 में वाद दायर किया था। उन्होंने बताया था कि नगर के गल्ला व्यापारी बृजेंद्र गुप्ता को उन्होंने 200 क्विंटल गेंहू बेचा था। भुगतान के एवज में बृजेंद्र ने एक-एक लाख की चेक दी थीं, जो बाउंस हो गईं। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को सजा सुनाई। प्रत्येक चेक पर छह-छह माह की सजा और एक लाख बीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। संवाद
