झांसी। सात साल पहले जहरीला पदार्थ पिलाने से हुई किसान की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को मय ब्याज के पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया है। साथ ही कंपनी को वाद व्यय भी देना होगा।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
झांसी। सात साल पहले जहरीला पदार्थ पिलाने से हुई किसान की मौत के मामले में स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को मय ब्याज के पांच लाख रुपये देने का आदेश दिया है। साथ ही कंपनी को वाद व्यय भी देना होगा।
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