झांसी। गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन साल जेल काटने के बाद न्यायालय ने आरोपों से बरी कर दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने उपलब्ध कराए गए साक्ष्य को अविश्वसनीय मानते हुए यह फैसला सुनाया।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
झांसी। गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन साल जेल काटने के बाद न्यायालय ने आरोपों से बरी कर दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने उपलब्ध कराए गए साक्ष्य को अविश्वसनीय मानते हुए यह फैसला सुनाया।
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