करीब नौ वर्ष पुराने छात्रा से छेड़खानी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी युवक को पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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खबर वहीं जो सत्य हो©
करीब नौ वर्ष पुराने छात्रा से छेड़खानी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी युवक को पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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