हत्या के मामले में दोषी मां, दो बेटों और बहू को अपर जिला जज गरौठा के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, 80 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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हत्या के मामले में दोषी मां, दो बेटों और बहू को अपर जिला जज गरौठा के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, 80 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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