ज्योति हत्याकांड में ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी व हत्या में शामिल रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया और सोनू कश्यप को उम्रकैद की सजा काटनी होगी। तीनों की अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। वहीं, मनीषा मखीजा को दोषमुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाते हुए सरकार की अपील खारिज कर दी है।


बिस्कुट व्यापारी पीयूष श्यामदासानी की पत्नी ज्योति की 27 जुलाई 2014 को हत्या कर दी गई थी। इसमें सेशन कोर्ट ने 20 अक्तूबर 2022 को सभी छह दोषियों पीयूष, उसकी कथित प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के ड्राइवर रहे अवधेश कुमार चतुर्वेदी, पीयूष से सुपारी लेकर हत्या की साजिश रचने वाले आशीष कश्यप, सुपारी किलर रेनू उर्फ अखिलेश कनौजिया व सोनू कश्यप को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ सभी ने हाईकोर्ट में अपील की थी जिसमें 29 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने पांच दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए सिर्फ मनीषा को दोषमुक्त करार दे दिया था।

 



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