Kannauj News: कोर्ट की सुनवाई में बचाव पक्ष की दलील थी कि पुलिस पीड़िता को बरगला रही है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि पुलिस के पास साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की संशोधित धाराओं को बढ़ाया जाना आवश्यक है।

kannauj case
– फोटो : amar ujala
विस्तार
कन्नौज जिले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव पर दुष्कर्म का मुकदमा चलेगा। विवेचक की अर्जी पर हुई बहस के बाद कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए धाराएं न बढ़ाए जाने की मांग की थी, लेकिन पुलिस द्वारा पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कहने पर कोर्ट ने दुष्कर्म का मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दे दी है।
अब इस मामले में 21 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह यादव के खिलाफ पुलिस ने पहले छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद में जब पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिए कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया है, तो पुलिस ने एफआईआर में दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट की धाराओं में संशोधन कर इसे बढ़ा दिया था।
