लखनऊ। नकली दवाओं की खरीद फरोख्त करने के आरोपी सनी कश्यप और ऋषभ कश्यप की अग्रिम जमानत अर्जी को जिला जज मलखान सिंह ने खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से कोर्ट में बताया गया कि मामले में जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड की ओर से शिकायत की गई थी। इसपर 16 मई 2025 को शिव शक्ति फार्मा में संयुक्त निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान पता चला कि थ्रोम्बोफोब ओइंटमेंट नामक दवा के दो बैच नंबर संदिग्ध पाए गए। विभागीय जांच में जहां ऑइंटमेंट नकली निकला। वहीं, निर्माता कंपनी जायडस हेल्थकेयर ने संबंधित बैच की दवा नकली होने की पुष्टि की। आगे बताया गया कि मामले में करीब 24 हजार पीस दवा की खरीद और वापसी से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की गई। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर नकली दवाओं की खरीद-बिक्री और फर्जी बिल के जरिये लेनदेन को छिपाने का प्रयास किया। विवेचना में पता चला कि आरोपी सनी कश्यप और ऋषभ कश्यप की इस घटना में संलिप्तता है।
