संवाद न्यूज एजेंसी

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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट यादवेंद्र सिंह ने 12 साल पुराने मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 70 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। मड़ावरा थाना क्षेत्र में स्थित जामनी बांध में 26 दिसंबर 2012 को एक युवक का शव बरामद हुआ था। शव की पहचान महेंद्र कुमार निवासी थाना मड़ावरा अंर्तगत ग्राम रनगांव के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 21 चाकू के निशान थे। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शाहरुख व नाबालिग को 4 जनवरी 2013 को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि महेंद्र उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करता था। कई बार मना करने पर भी नहीं माना। उसने 25 दिसंबर को जामनी बांध के समीप महेंद्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। शव को जामनी बांध के भराव में फेंक दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी व नावालिक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से मुख्य आरोपी को जेल भेज दिया गया और नाबालिग का मामला किशोर न्याय बोर्ड में भेजा गया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्यों व गवाहों को देखते हुए, न्यायाधीश ने शाहरुख को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए, 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।त



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