www.a2znewsup.com जिला क्राईम रिपोर्टर जालौन पर्वत सिंह बादल ✍️

(उरईजालौन) उरई :; जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेयजी ने सरकार के निर्देशानुसार 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित भगवान श्रीराम के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यकम के अवसर पर प्रदेश में भव्य स्तर पर आयोजित किये जा रहे सांस्कृतिक / मांगलिक कार्यकमों में शान्ति एवं सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में 22 जनवरी 2024 को मॉस-मछली विकय प्रतिबन्धित किया गया है। उन्होंने निर्देशित किया कि समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी पुलिस, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, न०पा०परिषद/नगर पंचायत, समस्त थानाध्यक्ष, यह सुनिश्चित कर लें कि दिनांक 22 जनवरी 2024 को जनपद में मीट / मछली की दुकानें पूर्णतयः बन्द रहे तथा उक्त तिथि को माँस विक्रय न होने पायें।
उक्त के अनुकम में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद जालौन में संचालित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप भांग के फुटकर एवं समस्त थोक अनुज्ञापन तथा समस्त बार अनुज्ञापन दिनांक 22 जनवरी 2024 को पूर्ण दिवस बन्द रहेगें। उक्त बन्दी हेतु उपरोक्त दुकानों के अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नही होगा।