Orai News: शिष्य की पत्नी को नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने तांत्रिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता की अदालत ने दोषी रमाकांत तिवारी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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