Orai News: शिष्य की पत्नी को नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने तांत्रिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता की अदालत ने दोषी रमाकांत तिवारी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।


Tantrik Sentenced to Life Imprisonment for Disciple's Wife in Orai

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– फोटो : सांकेतिक



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कैलिया थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ विश्वास और आस्था की आड़ में एक तांत्रिक ने घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। शिष्य की पत्नी को नशीली दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने तांत्रिक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता की अदालत ने दोषी पर कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत के आदेश के अनुसार, अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।




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