आगरा में प्रॉपर्टी डीलर ने महिला को नगर निगम की जमीन बेच दी। पीड़िता ने मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है।

कोर्ट
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उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रॉपर्टी डीलर और अन्य ने धोखाधड़ी कर महिला को नगर निगम की जमीन बेच दी। बैनामा भी करा दिया। जानकारी पर पीड़िता ने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए कोर्ट में वाद दायर किया। सीजेएम ने सिविल प्रकृति का मामला बता प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में रिवीजन किया।
सिकंदरा थाना क्षेत्र निवासी राधा पत्नी हरिओम शर्मा ने अधिवक्ता के माध्यम से सीजेएम कोर्ट में प्रॉपर्टी डीलर और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। आरोप लगाया कि जुलाई 2022 में प्रोपर्टी डीलर ने मौजा बाबरपुर में सौ वर्ग गज का प्लाट दिखाया।
पांच लाख रुपये में सौदा तय हुआ। रुपये लेने के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने अन्य लोगों की की मदद प्लाट का बैनामा करा दिया। इसके बाद उन्होंने प्लाट के चोरों तरफ दीवार लगवा दी। कुछ दिन बाद ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई। निगम की जमीन बताकर दीवार तोड़ दी।
