आगरा में देह व्यापार के मामले में दो विदेशी युवतियां दोषी मिलीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार का अर्थदंड लगाया।

कोर्ट का आदेश।
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उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने क्षेत्र में कार्रवाई कर देह व्यापार के आरोप में दो विदेशी युवतियों को गिरफ्तार किया था। सीजेएम कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया। उन्हें 5 साल 3 माह और 2 दिन का कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दोनों बांग्लादेश की हैं।
मामला जगदीशपुरा थाना का था। यहां एक युवती बांग्लादेश के जिला बोंगरा थाना सादनपुर क्षेत्र की और दूसरी थाना रोवली नौतनों क्षेत्र की है। जगदीशपुरा पुलिस को आवास विकास कॉलोनी में देह व्यापार होने की सूचना मिली थी।
सूचना पर सीओ चमन छावड़ा ने 3 जून 2019 को टीम के साथ दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया था। 28 जुलाई 2019 को विवेचक ने अदालत में चार्जशीट पेश की थी। अब सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
