एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस पर अब वारिसों का हक नहीं चलेगा। बाकी लाइसेंस रद्द होंगे। आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने वारिसान शस्त्र लाइसेंस स्थानांतरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। ऐसे लाइसेंस धारक जिनके पास एक से अधिक हथियार हैं, उनके बाकी लाइसेंस वारिसान के नाम स्थानांतरण के दौरान रद्द हो जाएंगे।
जिले में कुल 46,688 शस्त्र लाइसेंस हैं। शहर में 21,131 और ग्रामीण क्षेत्र में 25,557 लाइसेंसी हथियार हैं। नए शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी स्तर से जारी नहीं किए जा रहे, जबकि लाइसेंस धारक की मृत्यु के बाद उसके वारिस के नाम स्थानांतरण प्रक्रिया भी अब बदल गई है। नई व्यवस्था के तहत एक से अधिक लाइसेंस वारिस के नाम स्थानांतरित नहीं होगा। यदि लाइसेंसी के दो वारिस हैं, तो उनमें से भी किसी एक नाम पर ही एक लाइसेंस मिलेगा। आयुध प्रभारी एवं एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया है। ऐसे लाइसेंस धारक जिनके विरुद्ध अपराध दर्ज है। उनके संबंध में स्पष्ट आख्या पुलिस से मांगी जा रही है। वारिसान के शस्त्र के लिए आवेदन के लिए भी पूर्व अनुमति लेनी होगी।