नया कनेक्शन लेने पर जिन उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर ज्यादा रकम वसूली गई थी, उन्हें एक जुलाई से जारी होने वाली बिजली बिल में लौटाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका फायदा करीब 3.53 लाख नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा।

प्रदेश में नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिया था। पावर कार्पोरेशन ने नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से 10 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच सिंगल फेज मीटर की कीमत 6,016 तथा थ्री फेज मीटर की कीमत11,341 रुपये वसूला लिया था। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने याचिका लगाई। लंबी लड़ाई के बाद नियामक आयोग ने सिंगल फेज मीटर का मूल्य 2,800 तथा थ्री फेज मीटर का मूल्य 4,100 रुपया तय किया। मूल्य तय होने के बाद राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग से मांग की कि उपभोक्ताओं से ली गई अतिरिक्त राशि उन्हें लौटाया जाए। इसके लिए भी नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया।

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आयोग ने सुनवाई करते हुए बिजली कंपनियों को अतिरिक्त राशि जल्द से जल्द लौटाने का निर्देश दिया। ऐसे में पावर कार्पोरेशन ने सभी बिजली कंपनियों को जुलाई माह में जारी होने वाले बिजली बिल में स्मार्ट मीटर की अतिरिक्त राशि लौटाने का निर्देश दिया है। इसके लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत दी है। उन्हें एक जुलाई से जारी होने वाले बिजली बिल में सिंगल फेज वाले उपभोक्ताओं को करीब 3,216 रुपये एवं थ्री फेज वाले उपभोक्ताओं को करीब 7,241 रुपये लौटाया जाएगा। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिल का मिलान कर लें। यदि उन्हें अतिरिक्त राशि बिल में नहीं लौटाया जाता तो अपने उपकेंद्र पर मौजूद प्रभारी से बात करें।

अमर उजाला ने पहले दी थी रकम वापसी की सूचना

अमर उजाला ने 23 जून को पेज तीन पर अगले माह से उपभोक्ताओं को लौटाई जाएगी स्मार्ट मीटर की रकम शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था। इसमें बताया था कि पावर कार्पोरेशन ज्यादा वसूली गई रकम लौटाने की तैयारी में है।



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