
न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर (एडीजे-12) और फैसला आने के बाद अमित की मां।
– फोटो : अमर उजाला
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न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर (एडीजे-12) और फैसला आने के बाद अमित की मां।
– फोटो : अमर उजाला
कोर्ट ने दी पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी: अमित कश्यप उर्फ मिक्की कश्यप हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बेहद तल्ख और गंभीर टिप्पणियां की हैं। न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर (एडीजे-12) ने भारतीय समाज और संस्कृति के मूल्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या का नहीं है, बल्कि भारतीय वैवाहिक संस्था और पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते पर गहरा प्रहार है।
अदालत ने कहा कि दोषियों ने न केवल सोते हुए असहाय व्यक्ति की हत्या की, बल्कि उसकी चीख दबाने के लिए मुंह और गला घोंटकर उसकी गर्दन की हड्डियां (हायोइड बोन व थायराइड कार्टिलेज) तोड़ दीं। इसके बाद पूरी वारदात को सांप के काटने का रूप देने के लिए एक शातिर फिल्मी साजिश रची।