अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी की तकिए से गला दबाकर हत्या और अन्य आरोपों के मामले में अदालत ने थाना शमशाबाद क्षेत्र के गांव नवादा खेड़ा निवासी पति विष्णु सोलंकी को दोषी पाया। एडीजे-14 ज्योत्सना सिंह ने उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
थाना शमशाबाद में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, कृष्ण कुमार ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि वर्ष 2018 में उन्होंने छोटी बहन गायत्री की शादी आरोपी विष्णु सोलंकी के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद से बहन का पति परेशान करने लगा। बाद में बहन को पता चला कि उसके पति के संबंध किसी अन्य महिला से हैं। इस पर विवाद हुआ।