Azam khan news update income tax penalty could be imposed on Jauhar Trust

आजम खां (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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आयकर विभाग ने जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद ट्रस्ट पर भारी कर और पेनाल्टी लगाई जा सकती है। हालांकि, ट्रस्ट के पास ट्रिब्यूनल में अपील करने का विकल्प खुला है।


आयकर विभाग ने यह कार्रवाई सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां से जुड़े जौहर ट्रस्ट पर की है। यह निर्णय वर्ष 2023 में आयकर छापों के दौरान मिली गड़बड़ियों के आधार पर लिया गया है। विभाग ने ट्रस्ट से इन गड़बड़ियों पर स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन ट्रस्ट तय समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।

जीएसटी और आयकर अधिवक्ता गौरव गुप्ता के अनुसार, आयकर विभाग ने ट्रस्ट का 12एबी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। अब ये ट्रस्ट चैरिटेबल नहीं रहेगा। इससे ट्रस्ट की पूरी कमाई को अब एक सामान्य कारोबार की तरह माना जाएगा।



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