Orai News: चिटफंड कंपनी के नाम पर लोगों से रुपये जमा कराकर धोखाधड़ी करने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है।


Two Sentenced to Seven Years in Chit Fund Fraud Case

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला



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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे ने रमनदीप उर्फ संदीप और करुणेश शर्मा को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों पर 7,500-7,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टिमरो निवासी राजकुमारी ने 27 जून 2016 को पुलिस को तहरीर दी थी।




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