संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Published by: Arun Parashar

Updated Mon, 12 Oct 2026 10:25 PM IST

पुलिस को घटनास्थल से वहां खून से सना एक जूता मिला था। जूते और तकनीकी साक्ष्यों (सीडीआर) के आधार पर पुलिस धर्मेंद्र तक पहुंची। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सब्बल और चोरी की गई बैटरी-इन्वर्टर बरामद हुए। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 15 अभिलेखीय साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए गए।

 


Servant convicted for murder of retired ADM gets life imprisonment

कोर्ट
– फोटो : ANI



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कासगंज के मीनाक्षी गेस्ट हाउस के संचालक व सेवानिवृत्त एडीएम राजेंद्र प्रसाद की हत्या के मामले में अदालत ने सोमवार को नौकर धर्मेंद्र कश्यप को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने वारदात के महज 20 माह 21 दिन बाद फैसला सुनाते हुए दोषी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


राजेंद्र प्रसाद मूलरूप से जनपद के गांव गोरहा के रहने वाले थे। उनका परिवार गाजियाबाद में रहता है। वादी शुभम कश्यप की एफआईआर के अनुसार, 20-21 जनवरी 2025 की रात सोरोंजी रोड स्थित गेस्ट हाउस में सोते समय उनके पिता राजेंद्र प्रसाद के सिर पर भारी हथियार से वार कर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम में शरीर पर 11 गंभीर चोटें मिली थीं।

 



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