संसद भवन के बाहर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का स्वांग रचने और कथित तौर पर सनातन धर्म का अपमान करने के मामले में सांसद राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा चलेगा। एमपी/एमएलए कोर्ट ने इस मामले में परिवाद के रूप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह आदेश एमपी/एमएलए कोर्ट की मजिस्ट्रेट स्वर्णमाला सिंह की अदालत से पारित किया गया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडेय ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा गया था कि 31 जुलाई 2026 को भारतीय संसद भवन के बाहर भगवा वस्त्र पहनकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना को रीक्रिएट किया गया।
प्रार्थना पत्र में राहुल गांधी, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद और बिहार से सांसद पप्पू यादव को आरोपी बनाया गया है। अर्जी में आरोप है कि भगवा वस्त्र और हिंदू धर्म का जानबूझकर अपमान किया गया। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और बहुसंख्यक हिंदुओं के आपसी प्रेम को बिगाड़ने का प्रयास किया गया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संसद सदस्यों पर साधु का भेष धारण कर दान पत्र से धनराशि चोरी का ड्रामा करने का आरोप है। इससे सनातन धर्म का अपमान हुआ है। कोर्ट ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। परिवादी मनीष पांडेय को दो नवंबर को बयान के लिए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
