गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों की शेष बहस की कार्यवाही चली। सांसद राहुल गांधी के वकील ने अपनी लिखित बहस में किसी को अपमानित करने के इरादे से बयान नहीं देने की बात कही है।


परिवादी पक्ष के वकील ने विवादित बयान देने की बात स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार दिए जाने की मांग की है। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने मामले में 12 अक्तूबर की तारीख तय की है। 

कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में सांसद राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का परिवाद दायर किया है। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है।



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