
सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : adobestock
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खबर वहीं जो सत्य हो©
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सांकेतिक तस्वीर।
– फोटो : adobestock
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर की आयशा मस्जिद में पांचों वक्त अजान के अधिकार में पुलिस और जिला प्रशासन को अनावश्यक हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और हाईकोर्ट के पूर्व के फैसले में निर्धारित शर्तों के अनुसार ही किया जा सकता है। नियमों का पालन करने का आश्वासन देने पर प्रशासन अजान में बाधा नहीं डालेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने शहनवाज खान और पांच अन्य की ओर से दाखिल याचिका का निस्तारण करते हुए दिया।