आगरा के हरीपर्वत से दिल्ली गेट के बीच सीएम ग्रिड की सड़क निर्माण के दौरान गहरी खुदाई कर बाधा बने पीपल के 100 साल पुराने हेरिटेज पेड़ को गिरा दिया गया था। नगर निगम से अनुबंधित फर्म श्रीराम कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों ने दिल्ली गेट पर ट्रांसफार्मर के पास लगे पुराने पेड़ को गिराने के बाद तत्काल लकड़ियां और जड़ें भी काट दीं। सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी तक शिकायत पहुंचने के बाद वन विभाग ने बृहस्पतिवार को ठेकेदार फर्म श्रीराम कंस्ट्रक्शन के खिलाफ केस दर्ज कराया है।


अमर उजाला ने ताज ट्रेपेजियम जोन में काटे गए पेड़ के मामले में नियमों के उल्लंघन की खबरें लगातार प्रकाशित की थीं। ताज ट्रेपेजियम जोन के चेयरमैन और मंडलायुक्त के संज्ञान लेने के बाद वन विभाग के डीएफओ राजेश कुमार ने वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत यह केस दर्ज कराया है। डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि ताज ट्रेपेजियम जोन में किसी भी तरह के पेड़ को काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति आवश्यक है। ऐसे में श्रीराम कंस्ट्रक्शन के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

 



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